– उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, बैंक को राशि भुगतान के निर्देश
nरीवा। बैंक द्वारा एटीएम कार्ड धारक उपभोक्ता का दुर्घटना बीमा कराए जाने के बाद भी मौत के बाद क्लेम नहीं दिया गया। जिसके चलते मृतक की पत्नी ने उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया, जहां से फोरम ने फैसला सुनाते हुए बैंक को निर्देशित किया है कि वह बीमा राशि का भुगतान करे।n
प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मानवेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि ई-ट्रंाजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंक की ओर से कार्ड धारक का दुर्घटना बीमा से जुड़ा नियम बनाया गया है। गंगेव जनपद के गेरुआरी निवासी राजमणि कोल की मौत के बाद पत्नी माया देवी द्वारा यूनियन बैंक में बीमा की राशि लेने के लिए आवेदन दिया पर बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके चलते उन्होंने उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रीवा में प्रकरण प्रस्तुत किया।
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जहां पर अध्यक्ष सुदीप कुमार श्रीवास्तव एवं सदस्य सुशील कुमार मिश्र और कंचन अवधिया की पीठ ने बैंक के द्वारा परिवादिया को 2 लाख रुपए 9 प्रतिशत के ब्याज के साथ एवं 5 हजार वाद व्यय देने का निर्देश दिया है।