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रीवा। पुलिस विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर आए दिन आ रही शिकायतों पर राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए निर्देशित किया है कि थानो के प्रभारी आरटीआइ आवेदन लेने से इंकार नहीं कर सकते। इसी तरह के एक मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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साथ ही कहा है कि आरटीआइ के प्रावधानों में पुलिस विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि अनुविभागीय स्तर पर सभी थानों के प्रभारी सहायक लोक सूचना अधिकारी, एसडीओपी और सीएसपी लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक प्रथम अपीलीय अधिकारी की भूमिका में हैं।
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आयोग ने डीआईजी अनिल सिंह को निर्देशित किया है कि रीवा डिवीजन में सभी थानों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराए जाने की व्यवस्था बनाएं। साथ ही पालन प्रतिवेदन आयोग को ई-मेल के जरिए भेजें।
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बताया गया है कि महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह ने एक आवेदन पर जानकारी तो दी ही नहीं बल्कि आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान इस बात से इंकार कर दिया कि वह सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं ही नहीं। नियम में उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। इस पर आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। यह राशि एक महीने के भीतर जमा करानी होगी।
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