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रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के रिटायर्ड कुलसचिव आनंद कांबले राज्य सूचना आयोग के निर्देशों की अवहेलना पर अब घिर गए हैं । पूर्व में एक मामले की हुई सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयोग ने कांबले पर अधिनियम की अनदेखी करने के आरोप में 25 हजार का जुर्माना लगाया था। यह राशि जमा करने के लिए 1 महीने का समय निर्धारित था लेकिन उक्त अवधि में आनंद कांबले की ओर से ना तो राशि जमा की गई और ना ही आयोग को किसी तरह से सूचित किया गया। इतना ही नहीं आयोग द्वारा उनसे संपर्क किया गया तब भी उनकी ओर से अपना कोई तर्क नहीं दिया गया है। इधर आयोग को सूचना मिली है कि रिटायर्ड कुलसचिव के वेतन एवं अन्य स्वत्व का भुगतान बकाया है ।
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इसलिए वह विश्वविद्यालय में उक्त राशि लेने के लिए प्रयासरत हैं इस पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य को निर्देशित किया है कि रिटायर्ड कुलसचिव कांबले पर अभी रोहित जुर्माने की रात व उनके वेतन देयक से कटौती करते हुए आयोग के पास जमा कराएं। इसके लिए दस दिन का समय निर्धारित किया गया है।
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– आयोग की सख्त चेतावनी, वारंट जारी करने की तैयारी
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राज्य सूचना आयोग के नोटिस को लेने से लगातार इंकार कर रहे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव आनंद कांबले को अब वारंट जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। सामान्य तौर पर इस तरह की शक्ति आयोग की ओर से बहुत ही कम मामलों में दिखाई जाती है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आयोग के समक्ष उपस्थित के लिए वारंट जारी किया जाएगा।