Ajay Singh Rahul Congress leader Sidhi Madhya Pradesh
जबलपुर। जिला न्यायाधीश डा.धर्मेंद्र टाडा की अदालत ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल द्वारा दायर मानहानि का मुकदमा प्रमाणित न पाकर निरस्त कर दिया। इस मुकदमे के जरिये भाजपा के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा, कुंवर सिंह व शरदेंदु तिवारी सहित अन्य पर 10 करोड़ का दावा किया था।
जिस समय यह मुकदमा दायर किया गया था, आवेदक मप्र के चुरहट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक के अलावा नेता प्रतिपक्ष थे। जबकि प्रभात झा राज्यसभा सदस्य व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे।
अजय सिंह का आरोप था कि झा सहित अन्य ने 17 फरवरी, 2012 को समाचार प्रकाशित कराया था। जिसमें ग्राम चुरहट में कोल आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करने की अनुचित बात शामिल थी। यह भी लिखा था कि ग्राम साड़ा तहसील चुरहट में अजय सिंह राहुल ने अपने भाई अभिमन्यु सिंह को शासकीय भूमि का पट्टा अपने प्रभाव के दुरुपयोग के जरिये गलत तरीके से दिलाया। आदिवासियों को दिए गए पट्टे की भूमि पर सिंह के परिवार का कब्जा है। इससे व्यथित होकर मानमहानि का मुकदमा दायर कर दिया।
अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए पाया कि मानहानि के मामले में समाचार प्रकाशित करने वाले पक्षकार हैं, इसके बावजूद उनसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं चाही गई। इस तरह आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन दोष विद्यमान हो, यह प्रमाणित नहीं है। कुल मिलाकर मानहानि का आरोप साबित नहीं पाया गया। इसलिए मुकदमा निरस्त किया जाता है।