जबलपुर। सेवानिवृत्त शिक्षक की पेंशन से दस लाख की वसूली का आदेश हाईकोर्ट निरस्त कर दिया है। साथ ही आदेशित किया है कि जीपीएफ से निकली अधिक राशि की वसूली सेवानिवृत्ति के छह महीने के बाद पेंशन से नहीं की जा सकती। रीवा जिले के निवासी याचिकाकर्ता जानकारी प्रसाद पटेल सहायक शिक्षक के पद से 31 जुलाई 2010 को सेवानिवृत्त हुए थे और उनसे रिकवरी करने का आदेश 24 जून 2014 को जारी किया गया था।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश सिविल सर्विस सेवा पेंशन नियम 1976 नियम 65 व 66, मूलभूत नियम 21 की व्याख्या करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायमूर्ति विवेक जैन ने रीवा निवासी जानकी प्रसाद पटेल कि याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी 10.66 लाख रुपए की वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है।
याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होते समय जीपीएफ पासबुक में 6 लाख रुपए जमा होना दर्शित होने के बाबजूद उसके ऊपर 10 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी बना दी गई थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की निकासी जीपीएफ खाते से नहीं की गई है इसके बावजूद उसके खाते से जीपीएफ की वसूली बना दी गई है। जिस पर न्यायालय द्वारा विभाग को पुन: जांच करके यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आवेदक द्वारा आरोपित धनराशि जीपीएफ खाते से वास्तव में निकाली गई है या नहीं, उक्त जांच 3 माह के अंदर पूरी की जाए।
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