Thursday, September 19

कर्नाटक सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम के मुताबिक, अब आपकी कार धुलाई पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य भारी जल संकट से गुजर रहा है और इसने सरकारी विभागों को पानी बचाने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड ने कार धोने, बागवानी, निर्माण, वाटर फाउंटेन, सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए पेयजल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। और आदेश का उल्लंघन करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार, कलेक्टरों ने बंगलूरू शहर जिले के सभी तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया है। और जल संकट को दूर करने के लिए निजी टैंकरों की जरूरत है। इस सप्ताह के शुरू में हुई एक आपात बैठक में, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार अन्य कार्यों की तुलना में सिंचाई और जल प्रबंधन परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी।

बंगलूरू और उसके आसपास के जिले वाटर टैंकरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और शहर में लगभग ३,५०० वाटर टैंकर चालू हैं। हालांकि, सिर्फ १० प्रतिशत या २१९ टैंकर ही सरकार के पास पंजीकृत हैं। राज्य सरकार ने टैंकर मालिकों द्वारा ग्राहकों से ऊंची कीमत वसूलने के आरोपों के बीच वाटर टैंकरों के लिए कीमतें भी तय की हैं।
बंगलूरू जिला प्रशासन के अनुसार, ६,००० लीटर के वाटर टैंकर की कीमत ५ किमी तक ६०० रुपये, ८,००० लीटर के वाटर टैंकर की कीमत ७०० रुपये और १२,००० लीटर के वाटर टैंकर की कीमत १,००० रुपये होगी। ५-१० किमी के बीच की दूरी के लिए ६,००० लीटर के वाटर टैंकर के लिए ७५० रुपये, ८,००० लीटर के टैंकर के लिए ८५० रुपये और १२,००० लीटर के टैंकर के लिए १,२०० रुपये तक कीमतें बढ़ जाती हैं

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