रीवा. हत्या जैसे गंभीर मामले में रीवा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने निर्धारित समय 90 दिन के भीतर कोर्ट में चालान ही पेश नहीं किया, जिससे आरोपी को जमानत मिल गई। मामले में पीडि़त परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं।
मामला मनगवां थाना क्षेत्र का है। 21 जुलाई को थाने में महिला की हत्या का केस दर्ज किया गया। प्रकरण में आरोपी पति सुनील पटेल निवासी कठेरी मनगवां को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। इस मामले में मृतिका के सास-ससुर को भी आरोपी बनाया गया, जिसमें ससुर को भी गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस को इस प्रकरण की जांच 90 दिन के भीतर पूरी करनी थी और चालान न्यायालय में प्रस्तुत करना था। 20 अक्टूबर को 90 दिन पूरे हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने चालान पेश नहीं किया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए आरोपी ने 21 अक्टूबर को जमानत के लिए आवेदन दिया और 22 को उसे जमानत मिल गई। जमानत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। मामले में मृतिका के भाई अजीत पटेल और उनकी पत्नी अंजलि पटेल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर घटना की जानकारी दी और लापरवाही पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी को लाभ पहुंचाने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि मामले जांच पूरी हो चुकी थी।
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यह है मामला
शहर के बोदाबाग की प्रिया पटेल की शादी 2019 में सुनील से हुई थी। विवाह के बाद से पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया था, जिसके कारण प्रिया बेटी के साथ अपने मायके में रहने लगी थी। 14 जुलाई को सुनील बेटी का जन्मदिन मनाने घर ले गया और वापस नहीं पहुंचाया। महिला बेटी को लेने 21 जुलाई को मायके वालों के साथ ससुराल गई थी जहां पति ने हमला कर हत्या कर दी थी।
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चालान का नियम
थानों में दर्ज मामलों में चालान पेश करने समयावधि तय है। जिन मामलों में अधिकतम सजा दस साल से कम है उनमें चालान 60 दिवस के अंदर पेश करना होता है। दस साल से अधिक की सजा वाले अपराधों मेें चालान 90 दिन के अंदर पेश करना होता है। यह नियम उस अवधि में लागू होता है जब आरोपी घटना के बाद से लगातार जेल में हो। यदि निर्धारित समय में चालान पेश नहीं होता है तो यह गंभीर लापरवाही मानी जाती है और इसका लाभ न्यायालय में आरोपी को मिलता है।
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- मनगवां का मामला संज्ञान में आया है। हत्या के मामले में 90 दिन के अंदर चालान पेश नहीं किया गया और आरोपी को न्यायालय ने जमानत मिल गई। परिजनों की शिकायत पर जांच के आदेश जारी किए गए हंै। जिसकी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विवेक सिंह, एसपी रीवा