Thursday, September 19

 

 

रीवा। जेल से पैरोल पर छूटने के बाद फरार हुए आजीवन कारावास के आरोपी को पुलिस ने डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया है। उससे अब पूछताछ की जा रही है।
सज्जन सिंह पिता थाने सिंह निवासी भागेश्वर टोला थाना कमर्जी जिला सीधी को न्यायालय ने अपहरण व हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वह जेल में बंद था।

वर्ष 2023 में उसे पैरोल पर छोड़ा गया था। पैरोल समाप्त होने के बाद वह वापस नहीं आया और फरार हो गया, जिस पर जेल की शिकायत पर अमहिया थाने में कैदी सहित उसके पिता थाने सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी।

अमहिया पुलिस को आरोपी के बस में सवार होकर रीवा आने की सूचना मिली थी। तत्काल प्रधान आरक्षक श्यामलाल पाठक ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर दी। बस स्टैंड में आरोपी के बस से उतरते ही उसे पकड़ लिया, जिसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले आई। पैरोल से फरार होने के बाद वह बाहर भाग गया था और बाद में चोरी छिपे सीधी में आकर रह रहा था। सीधी पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी की, जिस पर वह भागकर रीवा आ रहा था, तभी पुलिस के हाथ लग गया। उक्त आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।

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सजा अवधि पूरी होने तक नहीं मिलेगा पैरोल, जब्त होगी माफी
कैदी को अच्छे आचरण की वजह से पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन पैरोल से फरार होकर उसने शर्तों का उल्लंघन किया है। जब भी कोई कैदी पैरोल से फरार होता है तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने के अलावा बंदी छुट्टी अधिनियम 1990 के तहत भी कार्रवाई की जाती है। अब उसकी सारी माफी जब्त कर ली जाएगी और भविष्य में उसको पैरोल सुविधा का लाभ नहीं दिया जायेगा।
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आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वह पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना पर उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। उसके पिता को भी इस मामले मेंं नामजद किया गया था, जिसने उसकी जमानत ली थी।
विजय सिंह, थाना प्रभारी अमहिया रीवा

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