रीवा। नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व के सुरूचि काम्पलेक्स खन्ना रोड स्थित दुकानें जो 35 माह के लिए लायसेन्स फीस (किराया) पर आवंटित है। दुकान के सामने फुटपाथ तथा सड़क पर अस्थाई अतिक्रमण कर विक्रय की सामग्री / प्रचार की सामग्री रखने तथा सड़क के मध्य तक बाईक, आटो रिपेयरिंग का कार्य किये जाने से खन्ना चौराहा से कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, रजिस्ट्री ऑफिस एवं बस स्टैण्ड आने-जाने वाले वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होने तथा लोगों को हो रही असुविधा एवं प्रायः दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं।
निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके दिये गये निर्देश पर खन्ना चौराहा से स्टेट बैंक के आगे तक के निगम के एलाटियो को अपना व्यवसाय दुकान के अन्दर करना सुनिश्चित् करनें, फुटपाथ एवं सड़क बाधित न करनें, अन्यथा दुकान का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
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इन्हें नोटिस जारी की गई
नोटिस सुरूचि काम्पलेक्स कचेहरी रोड स्थित छोटी दुकान क्र.01 दिलीप कुमार सेन पिता माखन लाल सेन, दुकान क्र.02 सफरलाल पिता मटका मल, दुकान क्र.03 एवं 04 श्रीमती ऊषा सोनेता पति राज कुमार सोनेता, दुकान क्र.05 सोमेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह, दुकान क्र.06 सफीक मो. पिता गुलजार मो०, दुकान क्र.07. अमीर हुसैन पिता जीएस. निजामी, खन्ना टॉकीज के समाने कचेहरी रोड पुरानी दुकान दुकान क्र.01 अब्दुल वहाव पिता अब्दुल रज्जाक, दुकान क्र.02 अमीरूल्ला खांन पिता गुलफाम खां, दुकान क्र.03 फैज मोहम्मद पिता जान मो०, दुकान क्र.04 फैज मोहम्म्द पिता जान मो०, दुकान क्र.05 अजीत कुमार कुंजवानी पिता रमेश कुमार कुंजवानी, दुकान क्र.06 मो. शफीक खांन पिता मो. जमीर खांन, दुकान क्र.07 पंकज जौहरी पिता श्याम कुमार जौहरी, दुकान क्र.08 तुफैल अहमद पिता स्व. गुफरान अहमद, दुकान क्र.9 मो. नजीर पिता शेख मो., दुकान क्र.10 गुरू राम प्रकाश पिता विश्वनाथ प्रसाद, दुकान क्र.11 मो. इस्माइल पिता स्व. खलील मों.. दुकान क्र.12 संजय कुमार तिवारी पिता विपिन तिवारी, दुकान क्र. 13 रामजियावन पिता रामेश्वर प्रसाद को नोटिस दी गई है।