Rape case court order Rewa
रीवा। विशेष न्यायालय पाॅक्सो त्योंथर ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। इस प्रकरण को पुलिस ने चिह्नित अपराधों की श्रेणी में शामिल किया था।
विशेष न्यायालय पाॅक्सो त्योंथर डीआर कुमरे की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक धीरज सिंह ने की। न्यायालय में अभियोजन की ओर से साक्षियों के कथन कराए गए और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद लवकुश कोल को बलात्कार व पाॅक्सो के मामले में दोषी माना और उसको आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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यह है मामला
पूरा मामला 15 मार्च 2024 का है। अतरैला की किशोरी परीक्षा देने विद्यालय जा रही थी। रास्ते में लवकुश कोल पिता चंद्रशेखर कोल निवासी टंगहा थाना जनेह ने उसको पकड़ लिया और खेत में पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। डरी पीडि़ता ने घर आकर परिजनों को जानकारी दी। तब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और चालान कोर्ट में पेश किया था।