Friday, February 7

कटनीनगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मदन मोहन चौबे वार्ड बरगवां देशी शराब की दुकान के ठीक बाजू में संजय बजाज निवासी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा राजनीतिक संरक्षण के चलते रेलवे भूमि खसरा नंबर 160 एवं शासकीय नजूल भूमि खसरा नंबर 158/1 पर कब्जा कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया जा रहा है। प्रशासन पर दबाव बनाते हुए भूमि पर कब्जा कर नगर निगम से बिना अनुमति के इतना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है।

इस मामले की आशीष सोनी के द्वारा रेलवे प्रशासन एवं जिला प्रशासन को की जा रही थी। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए रेलवे विभाग के द्वारा 18 जनवरी उक्त निर्माण को 15 दिवस के अंदर संजय बजाज को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की।
नोटिस जारी होने पर संजय बजाज के द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका डब्ल्यूपी 852/28 दायर कर 16 जनवरी को स्थगन आदेश लिया गया था। स्थगन आदेश की आड़ में लगातार अवैध निर्माण जारी रहा। इससे व्यथित होकर एवं प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करने पर शिकायतकर्ता आशीष सोनी के द्वारा उच्च न्यायालय में संजय बजाज के द्वारा दायर याचिका में इंटर बैनर बनकर उक्त मामले को लड़ा गया जिस पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा आशीष सोनी की याचिका स्वीकार करते हुए संजय बजाज की याचिका को खारिज करते हुए कलेक्टर, सेंट्रल रेलवे के अधिकारी, रेलवे इंजीनियर, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, थाना प्रभारी रंगनाथ नगर को आदेश जारी करते हुए तत्काल अवैध निर्माण पर रोक लगाकर जमीन का सीमांकन करते हुए हाई कोर्ट को सूचित कर उक्त अवैध निर्माण को तोड़ने हटाने के लिए आदेशित किया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेश के पालन सीमांकन के लिए दल गठित किया गया है। तहसीलदार वीके मिश्रा के नेतृत्व में शनिवार को सुबह 10 बजे से सीमांकन कार्रवाई दल द्वारा की गई।

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