Thursday, September 19

रीवा। आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में न्यायालय ने पति को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उसको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। 17 सितंबर 2022 को शीला तिवारी पति शिवकुमार तिवारी निवासी मनकहरी थाना सगरा ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी जिसकी जांच तत्कालीन सीएसपी एसएन प्रसाद द्वारा की गई थी।

जांच में महिला को ससुराल पक्ष के द्वारा डेढ़ लाख रुपए नकद, एक कार मायके से लाने का दबाव देने की जानकारी सामने आई। महिला को लगातार ससुराल वाले इसके लिए प्रताडि़त कर रहे थे जिस पर उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस ने पति शिवकुमार तिवारी सहित अन्य के खिलाफ धारा 498ए, 304बी, 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

पूरे मामले की विवेचना कर उसे सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव के न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी विकास द्विवेदी ने की। सुनवाई के दौरान इस मामले में धारा 306 बढ़ाई गई। 8 साक्षियों को न्यायालय में परिलक्षित कराया गया।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और पति शिवकुमार तिवारी पर अपराध सिद्ध पाया। उसे दस वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। साक्ष्य के अभाव में इस मामले के अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

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