रीवा। नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताडि़त कर उसे आत्महत्या के लिएस प्रेरित करने वाले ससुराल वालों को न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। कृष्णा वर्मा पति योगेश पवार निवासी कटरा थाना सिटी कोतवाली संजय गांधी अस्पताल में नर्स थी जिसने वर्ष 2021 में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी।
जांच में ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताडि़त करने की जानकारी सामने आई जिस पर पुलिस ने पति योगेश पवार, सास मनोरमा, ननंद महिमा पवार व ससुर झलकलाल पवार के खिलाफ धारा 498ए, 304बी व दहेज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुृलिस ने इस मामले की जांच की और चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी द्वारा न्यायालय में 15 साक्षियों के कथन कराए गए।
न्यायालय में यह बात प्रमाणित हुई कि ससुराल पक्ष द्वारा महिला से दहेज के रूप में पांच लाख रुपए नकद व नौकरी से 16 लाख का लोन लेने का दबाव डाला जा रहा था। इसके अतिरिक्त उसका इच्छा के विरुद्ध ससुराल वाले भोपाल स्थानांतरण करवाना चाहते थे जिसको लेकर उसका विवाद चल रहा था। आरोपियों पर अपराध सिद्ध मिलने पर न्यायालय ने पति योगेश पवार व ससुर झनकलाल पवार को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उनको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
0000