रीवा। शहर में मांस-मछली कारोबारियों को चेतावनी देने का कार्य लगातार नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। शनिवार को भी शहर के विभिन्न हिस्सों में निगम के कर्मचारियों की टीमें पहुंची, जहां पर व्यवसाइयों को नोटिस देकर बताया गया कि अब खुले में यह कारोबार प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में तीन दिन के भीतर उन्हें नगर निगम को जवाब प्रस्तुत करना होगा।

निगम कर्मचारियों ने कहा है कि सोमवार से शहर में दुकानों से सामग्री जब्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस कारण पहले सभी को समझाइश दी जा रही है और निगम की ओर से जारी किए गए नोटिस भी पहुंचाए जा रहे हैं। इस नोटिस में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 253, 254 एवं 255 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम रीवा क्षेत्र में बिना अनुज्ञप्ति के अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में पशु मांस तथा मछली के विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों से कहा है कि शासन द्वारा खुले में मांस, मछली बिक्री करने वालों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही जांच के लिए कहा गया है।

इस कारण प्रतिबंधों का पालन कराने के साथ ही अधिकारियों को भी यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुज्ञप्ति (लायसेंस) देते समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दुकान में साफ-सफाई समुचित हो, कचरे का निष्पादन समुचित हो, मांस विक्रय खुले में ना हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाया जाए।

ऐसे व्यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरूद्ध बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं। उनके विरूद्ध संबंधित अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ सामंजस्य स्थापित कर 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए कहा गया है। इस अभियान में नोडल अधिकारी मुरारी कुमार स्वास्थ्य अधिकारी को बनाया गया है।
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जिले के कई हिस्सों में हुई बैठकें
मुख्यमंत्री के निर्देश पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर गाइडलाइन बताने जिले के कई हिस्सों में बैठकें हुईं। त्योंथर में एसडीएम पीके पाण्डेय तथा एसडीओपी उदित मिश्रा ने डीजे संचालकों, टेंट हाउस तथा बारातघर संचालकों एवं लाउड स्पीकर वालों के साथ बैठक आयोजित की। उन्हें शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा की जानकारी दी गई। ध्वनि प्रदूषण की जांच करने के लिए अनुभाग में समितियां गठित कर दी गई हैं। इसी तरह गुढ़ थाने में एसडीएम संजय जैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें शामिल धर्म गुरूओं, डीजे संचालकों तथा मांस-मछली विक्रेताओं को शासन के आदेशों से अवगत कराया गया। नगर परिषद मनगवां में एसडीएम पीएस त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी स्थानीय धर्म गुरूओं, डीजे संचालकों तथा बारात घर संचालकों एवं मांस-मछली विक्रेताओं को शासन के नियमों की जानकारी दी गई।

आवाज के यह मानक निर्धारित किए गए
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए जारी की गई गाइड लाइन का पालन कराने के लिए उसे चार भागों में बांटा गया है। जिसमें शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र के हिसाब से निर्धारण किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल तथा रात में 70 डेसीबल, बाजारों में दिन में 65 डेसीबल तथा रात में 55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्रों में दिन में 55 डेसीबल तथा रात में 45 डेसीबल एवं अस्पताल, शिक्षण संस्थान तथा अन्य घोषित शांत क्षेत्रों में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से अधिक का शोर मान्य नहीं होगा। इससे अधिक आवाज पाए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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चार जोन ऐसे होंगे
१- शांत क्षेत्र — स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट क्षेत्र, वीवीआइपी इलाके आते हैं। यहां पर दिन में 50 और रात में 40 डेसीबल से अधिक शोर नहीं होगा।
२- आवासीय— कॉलोनी, मोहल्ले, हाउसिंग प्रोजेक्ट की कॉलोनी आदि हैं। शहर का बड़ा हिस्सा रतहरा, नेहरू नगर, अनंतपुर, बोदाबाग, ढेकहा, पडऱा, पुष्पराज नगर, चोरहटा का आवासीय क्षेत्र, निपनिया, कुठुलिया, बिछिया, चिरहुला सहित इनके आसपास के अन्य मोहल्ले आवासीय क्षेत्र में आएंगे। इन क्षेत्रों में दिन में 55 और रात में 45 डेसीबल तक मान्य होगा।
३- व्यवसायिक क्षेत्र– शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, फोर्ट रोड, सब्जी मंडी क्षेत्र, अमहिया मार्ग, सिरमौर चौराहा, न्यू बस स्टैंड, समान, रतहरा, ढेकहा,धोबिया टंकी, गुढ़ चौराहा सहित अन्य कई क्षेत्र। इन क्षेत्रों में दिन में 65 और रात्रि में 55 डेसीबल।
४- औद्योगिक — उद्योग विहार क्षेत्र चोरहटा एवं बिछिया आदि क्षेत्र। इन क्षेत्रों में दिन में अधिकतमम 75 और रात्रि में 70 डेसीबल तक शोर मान्य होगा।

धर्म गुरुओं और डीजे-टेंट कारोबारियों के साथ बैठक में गाइडलाइन दी जाएगी। बैठक निर्धारित की गई है। डीजे बजाने वालों को अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। समझाइश के साथ ही शहर के थाना क्षेत्रों में परीक्षण भी किया जाएगा।
शिवाली चतुर्वेदी, सीएसपी रीवा
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