रीवा। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसायिक कारोबार के लिए आवंटित भूखंडों का सही तरीके से उपयोग नहीं किए जाने पर नगर निगम ने 61 भूखंडो के आवंटियों को नोटिस दिया है। इन्हें सख्त रूप से चेतावनी दी गई है कि आगामी 30 दिन के भीतर ठोस जवाब नहीं देने वालों का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। पूर्व में नगर सुधार न्यास रीवा द्वारा योजना क्रमांक 7 पडऱा सुआरन टोला रीवा में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसायिक भूखंडों का निर्माण किया गया था। इन्हें अलग-अलग समय पर भूखंडों का आवंटन किया गया था।
30 वर्षीय लीज पर आवंटित कई ऐसे भूखंड हैं जो लंबे समय से खाली छोड़े गए हंै। इन स्थानों पर बारिश का पानी भरता है। साथ ही लोग कचरा भी फेक रहे हैं। इससे संक्रामक बीमारियां होने की आशंका रहती है। कुछ दिन पहले ही नगर निगम आयुक्त ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया था, जहां पर अव्यवस्था देकर सभी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।
पहली नोटिस के बाद किसी तरह की हरकत आवंटियों में नहीं है। जिसकी वजह से अब चेतावनी नोटिस दी गई है और आवंटन निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। नोटिस में यह लेख किया गया है कि रिक्त भूखंड में अभी तक कोई निर्माण नहीं किए जाने से प्रतीत होता है कि व्यवसाय के लिए उक्त भूखंड की आवश्यकता नहीं थी और वर्तमान में भी नहीं है। व्यवसायिक भूखंड रिक्त रहने का उचित कारण बताएं, यदि भूखंड की आवश्यकता है, तो भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त भूखंड निगम को वापस करने बावत पक्ष लिखित में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने का समय नोटिस में दिया गया है। निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जाएगा कि उक्त भूखंड की आवश्यकता नहीं है और मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
—-
इन्हें नोटिस जारी की गई है
नगर निगम ने जिन व्यवसाइयों को नोटिस जारी की है उसमें प्रमुख रूप से अजय कुमार अग्रवाल, साश्वत अग्रवाल, विष्णु प्रसाद गुप्ता, सरोज कुशवाहा, सुरेन्द्र सिंह, मोइनुद्दीन, रामनिधि वर्मा, जावेद अंसारी, महेश प्रसाद पाण्डेय, राजकुमार, अफजल हुसैन, राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय, रोशन खान, शंशाक सिंह, सुनील पाण्डेय, सुनील पाण्डेय, नीरज कुमार पाण्डेय, जियाउद्दीन, सुनीता गुप्ता, बेबी कान्ती सिंह परिहार, रंजन अग्रवाल, राजकुमारी सोनी, अशोक कुमार सिंह, आशीष सिंह, अजीत सिंह, मंयक चमडिय़ा, महेश कुमार मिश्रा, नारेन्द्र सिंह, राहुल अग्रवाल, रमांशकर श्रीवास्तव, डीपी सिंह, संदीप सिंह, मीरा सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, हसमत उल्ला, मुनीर अंसारी, कमल कुमार पुरी, नारेन्द्र कुमार गुप्ता, कलविन्दर सिंह, शशांक सिंह, आशीष मिश्रा, मनपूरन द्विवेदी, प्रदीप सिंह, अजय सिंह, संजय सिंह, वसीम खान, अशोक कुमार गुप्ता, विष्णु कुमार शुक्ला, कमलेश सूरी, विभू सूरी, कृष्ण पाण्डेय, देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, गयासुद्दीन, सज्जन इलेक्टिक रिपेयरिंग, मुन्ना मिस्त्री, राकेश कुमार हलवाई, बृजलाल मिश्रा, रामसजीवन केसरवानी, राजबहादुर पाल, इब्राहिम, चन्द्र प्रताप सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, माधुरी सिंह, राजकुमारी मिश्रा, मनीष कुमार धामेचा आदि को नोटिस दी गई है।
———-
संपत्तिकर जमा करने में पांच प्रतिशत की छूट
रीवा। वित्तीय वर्ष 2024-2025 का सम्पत्ति कर जमा करने पर माह सितम्बर 2024 तक 5 प्रतिशत मूल सम्पत्तिकर पर छूट दी जा रही है। कहा गया है कि नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्रान्तर्गत ऐसे भवन, भूमिस्वामी जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 का सम्पत्तिकर अभी जमा नहीं किए हैं, वह शीघ्र राशि जमा करें। साथ ही ऐसे भवनस्वामी जो स्वयं निवास करते हैं उन्हे 50 प्रतिशत सम्पत्तिकर में छूट दी जाती है, वह भी शीघ्र जमा करें, अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्ति पर मिलने वाली 50 प्रतिशत सम्पत्तिकर छूट से वंचित हो जाएंगे।