रीवा। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ लेने की शुरुआत रीवा से हुई है। सरकार ने आयुष्मान कार्डधारी मरीजों तथा दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पीएम श्री एयर एंबुलेंस की नि:शुल्क सुविधा दी है।

इस सुविधा का लाभ प्रदेश में पहली बार रीवा के गोविंदलाल तिवारी ने लिया। आयुष्मान कार्डधारी 50 वर्षीय गोविंदलाल तिवारी को एयर एंबुलेंस की सुविधा देकर उपचार के लिए रीवा से भोपाल रवाना किया गया।

मऊगंज जिले के देवतालाब के समीप ग्राम जुड़मनिया मुरली निवासी गोविंदलाल को 23 जून की रात हृदय में पीड़ा हुई। उन्हें गंभीर हार्टअटैक हुआ। परिजन मेडिकल कालेज रीवा लेकर पहुंचे। प्रारंभिक उपचार के बाद उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। अपेक्षानुरूप सुधार न मिलने पर डॉक्टरों ने तिवारी को भोपाल के लिए रेफर किया।

विभागीय अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको एयर एंबुलेंस के माध्यम से शाम 7 बजे भोपाल के लिए रवाना किया गया। उनके साथ में दो परिजन भी भोपाल गए हैं।

गंभीर रोगी गोविंदलाल तिवारी की बहन सुनीता देवी ने बताया कि मेरे भाई को पिछली रात हार्टअटैक हुआ। उनका इलाज रीवा में मेडिकल कालेज में कराया गया। बेहतर इलाज के लिए हम लोगों ने भाई गोविंदलाल को भोपाल ले जाने की इच्छा की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा शुरू की गई पीएम श्री एयर एंबुलेंस सुविधा का हमे लाभ मिला। बिना किसी खर्च के हम उपचार के लिए अपने भाई को भोपाल तत्काल ले जा पा रहे हैं। इस सुविधा के लिए मैं मध्यप्रदेश सरकार, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल तथा विधायक गिरीश गौतम और जिला प्रशासन द्वारा त्वरित व्यवस्था बनाए जाने पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया है।

संभाग में सीएमएचओ की अनुशंसा पर मिलेगी एयर एंबुलेंस

  बहुप्रतीक्षित पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा में 1 हेली एबुलेंस और 1 फिक्स्ड विंग कन्वर्ट लाइंग एंबुलेंस शामिल है। इसके तहत हेलीकॉप्टर का संचालन सिर्फ दिन के समय होगा, जो मध्यप्रदेश के किसी भी स्थान पर पहुंचने में सक्षम है। जबकि फिक्स्ड विंग कन्वर्ट लाइंग आईसीयू विभाग राज्य के सभी हवाई पट्टी में उतराने में सक्षम है। इसका संचालन भोपाल स्थित कमांड सेंटर से किया जाएगा। समन्वय 108 एंबुलेंस कॉल सेंटर से होगा। इस सेवा में सबसे अच्छी बात यह है कि दुर्घटना व आपदा के प्रकरण में तत्कालिक चिकित्सकीय प्रबंधन के लिए हवाई परिवहन सेवा नि:शुल्क होगी। सीएमएचओ की अनुशंसा पर कलेक्टर संभाग के अंदर उच्च स्वास्थ्य संस्था में भेजने का निर्णय ले सकेंगे। जबकि संभाग के बाहर भेजने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त की अनुमति आवश्यक होगी। राज्य के अंदर एयर सेवा डीन की अनुशंसा पर दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य गंभीर चिकित्सकीय प्रकरणों में राज्य के अंदर उच्च स्वास्थ्य संस्था में उपचार के लिए नि:शुल्क एयर एंबुलेंस उपलब्ध कराने संबंधित मेडिकल कॉलेज के डीन की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त स्वीकृति प्रदान करेंगे।

 

यह होंगे नोडल अधिकारी

एयर एंबुलेंस रेफरल – स्वीकृति के लिए अधिकृत नोडल अधिकारी

दुर्घटना प्रकरण में संभाग के अंदर नि:शुल्क परिवहन – कलेक्टर

दुर्घटना के प्रकरण में संभाग के बाहर नि:शुल्क परिवहन – स्वास्थ्य आयुक्त

संभाग के बाहर (राज्य के अंदर) अन्य गंभीर चिकित्सकीय प्रकरण में नि:शुल्क परिवहन – संभाग आयुक्त

राज्य के बाहर नि:शुल्क परिवहन – संचालक चिकित्सा शिक्षा

समस्त सशुल्क परिवहन के प्रकरण – एनएचएम कार्यालय


राज्य के अंदर या बाहर सशुल्क परिवहन के प्रकरण जहां रोगी की स्थिति गंभीर हो, ऐसी स्थिति में एयर एंबुलेंस की उपलब्धता होने पर ही परिवहन किया जा सकेगा। इसकी अनुमति एनएचएम कार्यालय स्तर से प्रदान की जाएगी। सशुल्क एयर एंबुलेंस सुविधा के लिए हेली एंबुलेंस के लिए 1,94,500 रुपए प्रति लाइंड ऑवर एवं फिक्स्ड विंग एरोप्लेन के लिए 1,78,900 रुपए प्रति लाइंड आवर के मान से अग्रिम राशि भुगतान करनी होगी। यह राशि सेवा प्रदाता मे. आईसीएटीटी हेल्थ सॉल्यूशन प्रा. लि. (आईसीएटीटी) को जमा करना अनिवार्य होगा।

राज्य के बाहर संचालक की अनुमति से: नि:शुल्क परिवहन के लिए गंभीर रोगी और दुर्घटना पीड़ित (आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए) को राज्य के बाहर के शासकीय अथवा आयुष्मान संबद्ध हास्पिटल में भेजने नि:शुल्क एयर एंबुलेंस उपलब्ध कराने का निर्णय संचालक चिकित्सा शिक्षा लेंगे।

 

 

एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ देने समयबद्ध प्रक्रिया तय करें

रीवा. कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा, आयुष्मान कार्डधारी रोगी तथा गंभीर रोगियों को आवश्यक होने पर एयर एंबुलेंस की सुविधा दें। इसके लिए जिला स्तर पर समयबद्ध प्रक्रिया की निर्धारित करें। जिला चिकित्सालय तथा मेडिकल कालेज में इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात करें। रोगी को उपचार की तत्काल सहायता प्राप्त हो सके इसके लिए प्रक्रिया तत्काल पूरी कराकर एयर एंबुलेंस उपलब्ध कराएं। जो भी गंभीर रोगी अथवा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति हो उसे पीएम श्री एंबुलेंस सेवा का लाभ देना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुसंशा पर कलेक्टर द्वारा संभाग के अंदर के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क एयर एंबुलेंस की सुविधा दी जाएगी। बैठक में मेडिकल कालेज के डीन डॉ अग्रवाल ने एयर एंबुलेंस की सुविधा देने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

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