रीवा। अग्निशमन यंत्रों का इंतजाम किए जाने के लगातार निर्देशों के बाद भी अनदेखी करने वालों पर अब सख्ती शुरू की गई है। नगर निगम की टीम ने शहर के बिछिया स्थित शराब दुकान में नोटिस चस्पा किया है। जिसमें एक लाख २० हजार रुपए जमा कराए जाने का निर्देश दिया गया है। यह जुर्माना शराब दुकान खोले जाने के बाद से 500 रुपए हर दिन के हिसाब से लगाया गया है।

नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी कुमार के साथ निगम के कर्मचारी और वालेंटियर ने बिछिया के शराब दुकान में पहुंचकर नोटिस चस्पा किया है। जिसमें कहा गया है कि अग्निशमन सुरक्षा संबंधित उपकरण मैकेनिकल फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होने के चलते दुकान के भीतर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसमें दुकान संचालक की लापरवाही माना गया है।

शराब दुकानों के लिए फोम बेस्ड दो सिलेंडर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। शराब ज्वलशील होती है इस कारण आग लगने की स्थिति में त्वरित उस पर काबू पाना मुश्किल होता है। फोम बेस्ड अग्निशमन यंत्र से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी कुमार ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई अन्य जगहों पर भी की जाएगी।
पूरे शहर में परीक्षण के लिए टीमें गठित की जा रही हैं जो मौके पर पहुंचकर सत्यापन करेंगी और जिन संस्थानों के पास अग्निशमन की सुविधा नियमानुसार नहीं होगी उन पर हर दिन 500 रुपए की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई केवल शराब दुकान ही नहीं बल्कि शहर के भीतर अन्य व्यवसायिक संस्थानों एवं बड़े भवनों में जांच के बाद की जाएगी।

इसके अलावा नगर निगम के कर्मचारियों की टीमों ने पॉलीथिन और कचरा फैलाने वालों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की है। एसएएफ चौराहा, बिछिया जिला अस्पताल के आसपास फुटपाथ व्यापारियों, ठेला, गुमटी दुकानदारों द्वारा अमानक पालीथिन का इस्तेमाल करने तथा दुकान के बाहर डस्टबिन न रखने, साथ ही कचरा फैलाने पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान धीरज पाण्डेय, महेंद्र सिंह, अवनीश शुक्ला सहित अन्य मौजूद रहे।
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