Friday, February 7

 

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n सूचना आयोग की नोटिस पर कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को दिया अल्टिमेटमn

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रीवा। राज्य सूचना आयोग द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट में लगाए गए एक आरटीआई आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जिस पर कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को तलब कर कहा है कि तीन दिन के भीतर वह जानकारी उपलब्ध कराएं अन्यथा कार्रवाई होगी।
इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने आयोग में अपील दायर की है जिसमें कहा है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत 17 बिन्दुओं का मैन्युअल न तो विभागों के कार्यालय में है और न ही रीवा जिले की वेबसाइट पर, इस पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कलेक्टर से 24 फरवरी के पहले जवाब मांगा है। साथ ही सभी विभाग प्रमुखों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है।

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 कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें। एक्ट की धारा 4 के तहत सभी अधिकारी अपने कार्यालय में 17 बिन्दुओं का मैन्युअल तैयार करायें। इसकी जानकारी 22 फरवरी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। टीएल बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी।

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समय सीमा में जानकारी न प्रस्तुत करने वालों पर कार्यवाही की जायेगी। मैन्युअल में निर्धारित सभी 17 बिन्दुओं पर भी उचित कार्यवाही करके आम जनता को विभाग की संरचना, विभागीय योजनाओं, बजट तथा आम जनता को विभाग के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के साधनों के संबंध में अवगत करायें। विभागीय 17 बिन्दुओं के मैन्युअल की जानकारी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से एनआईसी में दर्ज करायें।

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बैठक में अपर कलेक्टर  इला तिवारी ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सभी विभागों में 17 बिन्दुओं का मैन्युअल संधारित करना अनिवार्य है। इसमें विभाग के कार्यों, विभाग की संरचना, विभागीय अधिकारियों

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के फोन तथा ईमेल नम्बर की जानकारी विभिन्न माध्यमों से आमजन को उपलब्ध कराना आवश्यक है। मैन्युअल के बिंदुओं के अनुसार कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी की तैनाती एवं लोक सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी दें। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित विभागीय बिन्दुओं पर आमजनता को सूचनायें प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अपर कलेक्टर ने कहा कि 17 बिन्दुओं के मैन्युअल में विभाग की समितियों तथा मासिक उपलब्धियों की जानकारी दें।

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इसमें विभाग को आवंटित बजट, उसके उपयोग तथा अनुदान राशि देने की भी जानकारी शामिल है। इसमें नागरिक सुविधाओं के डोमेन तथा अन्य उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के साधनों का भी उल्लेख करें। सभी विभागों की वेबसाइट पर संचालनालय स्तर पर संधारित 17 बिन्दुओं का मैन्युअल उपलब्ध है। उसी के अनुरूप जिला स्तर का मैन्युअल तैयार करके 22 फरवरी तक प्रस्तुत करें।

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 मैन्युअल की जानकारी समय पर प्रस्तुत न करने पर संबंधित कार्यालय प्रमुखों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। बैठक में नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, संयुक्त कलेक्टर एके झा, संयुक्त कलेक्टर अंजली द्विवेदी, संयुक्त कलेक्टर माला त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर केपी पाण्डेय तथा सभी कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहे।

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